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चारधाम यात्रा के लिए व्यावसायिक वाहनों को बनाने होंगे ग्रीन कार्ड, अब तक 101 वाहनों के कार्ड जारी

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चारधाम यात्रा पर जाने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है.

हल्द्वानी: चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने अहम कदम उठाया है. अब यात्रा पर जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. आरटीओ हल्द्वानी के अनुसार बिना ग्रीन कार्ड किसी भी वाहन को अनुमति नहीं मिलेगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है. चारधाम यात्रा पर जाने वाले सभी कमर्शियल वाहनों के लिए परिवहन विभाग द्वारा ‘ग्रीन कार्ड’ अनिवार्य कर दिया है. हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार सख्त नियम लागू किए गए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि चारधाम यात्रा में जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा. आरटीओ हल्द्वानी गुरदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और टनकपुर स्थित आरटीओ कार्यालयों से अब तक 101 ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और सभी वाहनों को तय मानकों के अनुसार ही अनुमति दी जाएगी. ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए वाहन मालिकों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा. इसमें सबसे पहले वाहन की तकनीकी जांच की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन पहाड़ी रास्तों के लिए पूरी तरह फिट है. इसके अलावा चालक का विशेष प्रशिक्षण और हिल एंडोर्समेंट भी अनिवार्य किया गया है, ताकि चालक कठिन पहाड़ी मार्गों पर सुरक्षित तरीके से वाहन चला सके.

आरटीओ गुरदेव सिंह ने साफ कहा कि बिना ग्रीन कार्ड किसी भी व्यावसायिक वाहन को चारधाम यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ग्रीन कार्ड मिलने के बाद ही वाहन को यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा. परिवहन विभाग की इस पहल का उद्देश्य यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है. अधिकारियों को उम्मीद है कि इस सख्ती से सड़क हादसों में कमी आएगी और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे. वहीं परिवहन विभाग द्वारा बिना ‘ग्रीन कार्ड’ वाले कमर्शियल वाहनों यात्रा मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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